रायपुर: शिक्षा विभाग में एक कथित डायरी के माध्यम से पदस्थापना के नाम पर पैसों के लेनदेन का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे के हस्ताक्षर युक्त फर्जी शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रचारित किया जा रहा था कि शिक्षकों के पदस्थापना में लेनदेन की गयी है। इस फर्जी शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग और इसके अधिकारियों की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक आशुतोष चावरे ने नवा रायपुर के राखी पुलिस थाने में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करायी है। एफआईआर क्रमांक 09/2022 में राखी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 तथा धारा 469 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।
श्री चावरे ने अपने बयान में कहा है कि विगत दो माह से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके नाम, पदनाम और सील का छद्म उपयोग कर फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया जा रहा है और इसे जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संस्थानों को भेजा जा रहा है। श्री चावरे के अनुसार लेनदेन से संबंधित आरोपों वाले शिकायती पत्र में उनके जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है और इसके माध्यम से उनकी तथा विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गयी है। इसको लेकर उप संचालक श्री चावरे ने अपनी शिकायत राखी पुलिस थाने में की थी। शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए राखी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।