बलारमपुर: प्रार्थिया दिनांक 07 जनवरी 2022 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम घोघर बासेन थाना कांसाबेल निवासी मनीष एक्का के गांव में प्रार्थिया के बड़े मम्मी पापा रहते हैं। जहां वर्ष 2014 से आना जाना करती थी, तब मनीष एक्का से जान पहचान हुआ था और दोनो एक दुसरे को पसंद करते थे। वर्ष 2019 फरवरी माह में मनीष एक्का के द्वारा फोन करके इसे अंबिकापुर बुलाया था और साथ में दोनो प्रार्थिया के घर आया और उसी समय मनीष शादी करूंगा कहकर प्रार्थिया के घर में ही शारीरिक संबंध पहली बार बनाया और माह नवम्बर 2021 में प्रार्थिया को मनीष अपने मामा के घर बलंगा अंबिकापुर ले जाकर 02 सप्ताह तक पत्नी के रूप में रखकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद घर भेज दिया तथा दिनांक 26 दिसंबर 2021 को मनीष एक्का फोन कर बताया कि मेरा मंगनी हो गया है। मै तुमको शादी नही करूंगा। कहने पर प्रार्थिया दिनांक 27 दिसंबर 21 को मनीष के घर घोघर बासेन थाना कांसाबेल जिला जशपुर गई। उस समय भी अंतिम बार उसी रात को संबंध बनाया है और तुमसे शादी नहीं करूंगा कहकर घोघर बासेन अपने घर से भगा दिया। तब प्रार्थिया घर वापस आकर घटना की बात अपने माता पिता को बताई। पीडिता के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्णन साहू के निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर सुशील कुमार नायक व पुलिस अनविभागीय अधिकारी वाड्रफगनर अनिल विश्वकर्मा के मार्ग दर्शन पर टीम गठित कर अपराध पंजीबद्ध के 24 घंटे के भीतर आरोपी मनीष एक्का पिता मरियानुस एक्का उम्र 22 वर्ष साकिन घोघर बासेन थाना कांसाबेल जिला जशपुर छ.ग. को दिनांक 08 जनवरी 2022 को गिस्तार किया गया। प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी सुनील तिवारी हमराह सउनि तुलेश्वर सिंह आर. विजय गुप्ता, जगनाथ केराम म.आर. मनिया गुप्ता का सक्रिय योगदान रहा।

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