बिलासपुर। कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट व तंबाकू सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर के स्कूलों के आसपास संचालित होने वाली 15 दुकानों से सिगरेट व तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन बोर्ड हटाए गए। वहीं,सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट का धुआं उड़ाने वाले 14 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग,नगर निगम और पुलिस के संयुक्त दल ने अभियान चलाया। टीम ने शहर के ऐसे स्थान जहां पर स्कूल संचालित होते हैं, वहां पर कार्रवाई की योजना बनाई। इसके तहत स्कूल के दायरे में आने वाले ऐसे दुकान जहां पर सिगरेट, तंबाकू बेचा जाता हैं, वहां पर टीम पहुंची। कई दुकानों पर सिगरेट व तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन बोर्ड मिले। उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की गई। इसी दौरान 14 लोग ऐसे मिले जो दुकान के सामने ही सिगरेट व तंबाकू का सेवन कर रहे थे।

ऐसे में उन्हें भी पकड़ा गया और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही समझाइश दी गई कि वे सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू व सिगरेट का सेवन न करें। यह कोटपा एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। नियम नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई के प्रविधान भी है। हालांकि इसकी जानकारी होने के बाद भी कुछ व्यवसायी और आम लोग भी नियम का पालन करने में स्र्चि नहीं दिखते हैं।

कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय,पान ठेले,चाय दुकान, होटल,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, सिनेमा हाल, शापिंग माल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने के निर्देश हैं। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रविधान है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!