बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है और इसे आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दो प्रमुख निर्णय लिए हैं।
पहला, पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली विशेष छूट को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों के बच्चों को भर्ती में विशेष छूट देने का निर्देश दिया गया है।
हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली छूट को संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। इससे पहले, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई थी। अब हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।