रायपुर: 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी में पति और पत्नी के अलग-अलग जगहों पर पोस्टिंग की वजह से बनी वैवाहिक दूरी के कारण बच्चें से भी पिता की दूरी बढ़ गई। पिता ने फैमिली कोर्ट रायपुर में बच्चे की कष्टडी पाने याचिका लगाई, जो खारिज हो गई। फैमिली कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पिता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने पिता की अपील पर सुनवाई करते हुए इसी महीने अहम और बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने संबंधित विवाद में अन्य अभिभावक को बच्चे से मुलाकात करने व संपर्क करने का अधिकार होगा।
बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चों से सम्पर्क के अधिकार को सरल बनाने दोनों अभिभावकों को वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन रखना होगा। बता दें कि सरगुजा के मेनपार्ट में ब्लाक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर पदस्थ ललित जाटवर का विवाह 2013 में शिक्षा कर्मी सुषमा से हुआ था। दोनो से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से ही अस्वस्थ था। बिल्हा में पदस्थ सुषमा ने बच्चे के इलाज के लिए अपना ट्रांसफर रायपुर जिले में करवाया। इधर पति और पत्नी की वैवाहिक दूरियां भी बढ़ने लगीं। पिता बच्चे को अपने साथ रखना चाहते है और मां अपने साथ।लगातार बढ़ती दूरियां इतनी बढ़ी की पति-पत्नी के बीच मन और विचारों में भी दूरियां बढ़ गईं।
बच्चे से संपर्क नहीं कराने की शिकायत
प्रकरण के मुताबिक पत्नी ने एक पिता को बच्चे से मिलना तो दूर उनसे संपर्क भी कराना बन्द कर दिया। इससे परेशान पिता ने बच्चे का मां और पिता दोनों पर समानाधिकार बताते हुए फेमिली कोर्ट रायपुर में याचिका लगाई जो खारिज हो गई। फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पिता ने सिर्फ बच्चे का पिता पर भी समानाधिकार होने की बात को लेकर हाई कोर्ट में अपील की। इसमें कहा गया कि अगर बच्चे को पिता से दूर रखा गया तो बच्चे का पिता से प्रेम उठ जाता है।इसलिए पिता को कम से कम बच्चे से तय समयावधि में संपर्क कराया जाना चाहिए।मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने संबंधित विवाद में, अन्य अभिभावक को बच्चे से मुलाकात करने व संपर्क करने का अधिकार होगा।इसके अलावा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है की बच्चों से सम्पर्क के अधिकार को सरल बनाने दोनों अभिभावकों को वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन रखना होगा।