रायपुर: पत्नी से अवैध संबंध के शक में अपने दोस्त की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आरोपित मूलत: उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले के ग्राम अटारी मटिया (बीरनो) हाल काठाडीह (मुजगहन) निवासी रामविलास चौहान को कोर्ट ने उम्रकैद व तीन वर्ष के कारावास के साथ पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। राशि का भुगतान न करने पर आरोपित को तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, रावतपुरा कालोनी, टिकरापारा स्थित रूपेंद्र कुमार पाल के निर्माणाधीन मकान में आरोपित रामविलास चौहान ने 26 मार्च 2021 की रात एक बजे सुभाष राजभर के सिर पर डंडे से वारकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को गोकुलनगर स्थित शराब भट्टी के खार में फेंक दिया था। आरोपित ने पुलिस को गुमराह करने के उददेश्य से 28 मार्च को टिकरापारा थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 मार्च की रात एक बजे बाइक से वह सुभाष राजभर के साथ ग्राम डूंडा में काम करने गया था।
गोकुलनगर शराब भट्टी के पास पहुंचने पर तीन-चार लोगों ने रास्ता रोक लिया और मारपीट करने लगे। वह डरकर भाग निकला। एक घंटे बाद घटनास्थल पर वापस लौटा तो सुभाष वहां नहीं था। पुलिस ने गुमशुदगी कायम कर जांच शुरू कर दी। शक के आधार पर पुलिस ने रामविलास से पूछताछ की तो उसने सुभाष की मौत करंट से होना बताया और फंसने के डर से लाश को खार में फेंकने की जानकारी दी। पुलिस की सख्ती पर आरोपित ने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपित रामविलास चौहान के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोप सही साबित होने पर आरोपित रामविलास चौहान (26) को सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा ने पैरवी की।