रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन के मामले में दोषियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। शासन के मंशा के अनुरूप खनिज विभाग के अधिकारियों की टीम खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए सघन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राज्य बस्तर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक खनिजों के अवैध परिवहन को 124 प्रकरण दर्ज कर 18 लाख 34 हजार 552 रूपए के अर्थदण्ड की वसूली की गई है, जिसमें रेत के अवैध परिवहन के 56 प्रकरण शामिल है। रेत के अवैध परिवहन के मामलों में 4 लाख 29 हजार 167 रूपए का अर्थदण्ड वसूल किया गया है। बीते वित्तीय वर्ष में बस्तर जिले में खनिजों के अवैध परिवहन के कुल 236 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 29 लाख 80 हजार 545 रूपए का अर्थदण्ड वसूल किया गया था।
प्रभारी खनि अधिकारी बस्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग की टीम लगातार कार्यवाही में जुटी है। खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत आसना, टोकापाल एवं बजावण्ड में इस साल कार्यवाही कर रेत के अवैध भण्डारण के दो मामले दर्ज किए और संबंधितों से 51 हजार 150 रूपए की अर्थदण्ड की वसूली की है। बीते वित्तीय वर्ष में भी उक्त ग्राम पंचायतों में रेत के अवैध भंडारण के तीन मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 22 हजार 260 रूपए का अर्थदण्ड वसूल किया गया था। बस्तर जिले में स्वीकृत 7 रेत खदानों से अब तक 14.60 लाख रूपए की रायल्टी प्राप्त हुई है। बीते वर्ष इन्हीं खदानों से 25.35 लाख रूपए की रायल्टी मिली थी। ग्राम पंचायत बनिया गांव में स्वीकृत रेत खदान से इस साल अब तक 7.10 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।