सूरजपुर: कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई तथा चाईल्ड लाईन के द्वारा निरीक्षण कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान दल द्वारा शहरी क्षेत्र के पुराने बस स्टैण्ड से चन्द्ररपुर, भैयाथान रोड़, केतका रोड, पुराने बस स्टैण्ड से नया बस स्टैण्ड तक निरीक्षण कार्य किया गया। इस दौरान कोई भी बालक भिक्षा मांगते हुए नहीं पाया गया। 01 बालक को बाल श्रम करते हुए पाये जाने पर उस बालक को संरक्षण में लेते हुए जिले के बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया। तथा साप्ताहिक बाजार में दल द्वारा घुम-घुम कर सभी बाजार लगाने वालों को भिक्षावृत्ति में लिप्त नाबालिक बालकों को भीख में खाने पीने का सामान, चॉकलेट, बिस्कीट, सब्जी इत्यादि देकर भीख मॉगने हेतु प्रोत्साहित न करने की जानकारी एवं समझाइश दी गयी। साथ ही समझाइश देते हुए अवगत कराया गया कि कोई भी बच्चा अकेले या अपने परिजनों के साथ भी भीख मांगते हुए दिखाई देता है तो आप चाईल्ड लाईन को टोल फ्री नंबर 1098 पर संपर्क कर सूचना प्रदान कर सकते है। साथ ही दुकानदारों को नाबालिक बालकों से कार्य न लेते हुए बाल श्रम हेतु बालकों को प्रोत्साहित न करने की भी समझाइश दी गयी।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत यदि कोई व्यक्ति भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन प्रयोग करता है, अथवा किसी बालक से भीख मंगवाता है, ऐसे में उसे पांच वर्ष तक का कारावास और साथ में एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेस सिंह सिसोदिया द्वारा जन समुदाय से अपील किया गया है कि वह बच्चों को सुरक्षित करने हेतु आगे आये। बच्चों को भीख देकर उन्हें भीख मांगने हेतु प्रोत्साहित ना करते हुए 1098 या फिर बाल संरक्षण विभाग के टोल फ्री नंबर 74896092746 में सूचना देवे ताकि उनके भविष्य को सवांरा जा सके एवं उन्हें शासन कि विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सके।