अंबिकापुर: प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सीतापुर में पदस्थ भृत्य (आकस्मिक स्थापना) के अभद्र व्यवहार की शिकायत मिलते ही कलेक्टर विलास भोस्कर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भृत्य को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बच्चों ने कलेक्टर से भृत्य द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत की थी जिसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच उपरांत शिकायत सही पाई गई।सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है।इसी कड़ी में भृत्य अनिल कुमार पैंकरा को छात्रावासी बच्चों से दुर्व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बर्खास्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने भी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।कलेक्टर ने कहा कि छात्र छात्राओं से अभद्रता और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर प्रशासन सख्त है। कर्तव्य में घोर लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
इस व्यक्ति का कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सामान्य नियम (3) के (एक), (दो) एवं (तीन) के प्रतिकूल होने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(एक)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता हैं। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।