बलरामपुर: सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के द्वारा टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर अधिनियम लागू की गई है, जिसके तहत मृतक को 02 लाख एवं घायल को 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान करने का प्रावधान है। ये मुआवजा राशि ऐसे हिट एंड रन के मामलों के लिए है जहां वाहन टक्कर मारकर भाग जाते हैं और किस वाहन ने टक्कर मारी है, इसका पता नही चल पाता है। कलेक्टर  रिमिजियुस एक्का के द्वारा टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना के संबंध में जिले के प्रत्येक अनुभाग के लिए अनुभविभागीय अधिकारी राजस्व को दावा-जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीड़ित पक्षकार ऐसे मामलो में अपना आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित करेगा तथा 01 माह के भीतर प्रतिवेदन दावा निपदान आयुक्त, कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

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