बलरामपुर: लोकसभा निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होने के पश्चात् संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  रिमिजियुस एक्का एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक ली गयी। बैठक में कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गयी कि जिला बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 01 सरगुजा के अंतर्गत आते हैं जिले में दो पूर्ण विधानसभा 07 रामानुजगंज में 274 व 08 सामरी में 265 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा विधानसभा 06 प्रतापपुर के 144 मतदान केंद्र जिले के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जिले में कुल 683 मतदान केन्द्र है। जिनमें से 654 ग्रामीण तथा 29 शहरी मतदान केंद्र है।


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  रिमिजियुस एक्का ने बताया कि 15 मार्च 2024 के अनुसार कुल 05 लाख 62 हजार 316 मतदाता है। जिनमे से 02 लाख 81 हजार 605 पुरुष एवं 02 लाख 80 हजार 702 महिला तथा अन्य 09 मतदाताओं की संख्या है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गयी है। अतः निर्वाचन घोषणा उपरांत आचार संहिता स्वतः की लागू हो जाती है जिसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया। इसके अनुसार जितने भी शस्त्रधारक है उन्हें शस्त्र जमा करने हेतु आदेश जारी किया गया है। साथ ही जिला बलरामपुर में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस निकालने एवं लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगायी गयी है और जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी को आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। समस्त अधिकारी, कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश, मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगें। इसके अलावा जिले के समस्त विश्रामगृह को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के आधिपत्य में लेने के संबंध में निर्देशित किया गया है। जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन करने एवं संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में सभी अधिकारी, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है। साथ ही जिले के समस्त कार्यालयों के शासकीय वाहनों का दुरूपयोग नहीं करने, जनप्रतिनिधियों को प्रदाय शासकीय वाहनों को सत्कार अधिकारी अपने आधिपत्य में लेने के निर्देश दिए गए हैं  इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क किए जाने की अपील की गयी। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नये मतदाताओं तथा सुधार हेतु आवेदन किये गये मतदाताओं को पीवीसी ईपीक कार्ड का वितरण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतदाता स्वयं भी वोटर पोर्टल वोटरर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से अपना मतदाता परिचय पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु अब 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को होम वोटिंग का विकल्प प्रदान किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने राजनैतिक दलों एवं मीडिया कर्मियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा में 01-01 दिव्यांग तथा महिला मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। जिसमें दिव्यांग तथा महिला मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जिले में लोकसभा निर्वाचन में पर्याप्त रूप से चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के चेक पोस्टों में भी 24 घण्टे कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किये जायेंगे।


जिले में भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 का संचालन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की समस्या हेतु कंट्रोल रूम नंबर स्थापित की गई है। जहां से 07831-783177 में कॉल करके जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। बैठक के दौरान सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मीडियाकर्मी और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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