बलरामपुर: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा देश में पूर्व में लागू की गई तोषण स्कीम 1989 के स्थान पर नवीन “टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022” लागू की गई है। उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के द्वारा “हिट एण्ड रन प्रकरणों में जिला स्तर पर कमेटी” का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। परिवहन विभाग के निर्देश पर कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा हिट एवं रन प्रकरणों में जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। गठित जिला स्तरीय कमेटी में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे तथा साधारण बीमा परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ठ अधिकारी सदस्य/सचिव व पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, लोक व स्वैच्छा तथा संगठन का सदस्य को सदस्य नियुक्त किया गया है।

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