बिलासपुर: बिलासपुर। राजस्व मंत्री के निर्देश पर पटवारी कौशल यादव के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। समिति 10 बिंदुओं पर आधारित शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतें ग्राम बिजौर और मोपका में पटवारी यादव की पदस्थापना के दौरान की है। वहीं पूर्व में अलग से की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर-चांपा को पत्र भेजा गया है। पटवारी की पदस्थापना वर्तमान में जांजगीर जिले में है।

तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजौर स्थित खसरा नं. 396, 398 जो निस्तार पत्रक में शासकीय/कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज है के क्रय विक्रय व नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। साथ ही तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नं. 992/9 जो कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है, के क्रय विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराए जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। हल्का पटवारी कौशल यादव जांजगीर जिले में पदस्थ है। ऐसे में उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच प्रतिवदेन के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किये जाने जांजगीर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।

मंत्री को मिली थीं ये शिकायतें

1. पटवारी कौशल यादव के ग्राम बिजौर में पदस्थ रहने के दौरान खसरा नं. 396,398 (शासकीय कोटवारी भूमि) के विक्रय में संलिप्तता।

2. ग्राम मोपका में पदस्थ रहने के दौरान खसरा नं. 992/9 रकबा 4.00 एकड़ (पट्टे से प्राप्त भूमि) को बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय करने व तहसीलदार द्वारा खारिज किये जाने के बाद अवैधानिक एवं तहसीलदार द्वारा खारिज किए जाने व इसके बाद अवैधानिक तरीके से आफलाइन नामांतरण पंजी से नामांतरण की प्रक्रिया के संबंध में।

3. खसरा नं. 992 के बिना कलेक्टर की अनुमति के हरवंश आजमानी, विमला देवी आजमानी, प्रवीण मसीह, अशोक टूटेजा, छुगानी ब्रदर्स आदि के द्वारा बिक्री के दस्तावेज।

4. बीएसएनएल एक्सचेंज कार्यालय की भूमि को निजी व्यक्ति द्वारा हड़पने की साजिश के संबंध में।

5. ईडीईएन कोर्ट एटमाफियर मौजा लिंगियाडीह की भूमि खसरा नं. 15/139 की भूमि के बिक्री के संबंध में।

6. मोपका सहकारी गृह निर्माण समिति के दस्तावेज ।

7. मोपका स्थित खसरा नं. 993 के टुकड़े (993/12) में अमृतलाल जोबनपुत्रा के निस्तार की भूमि की जांच, रवि रिसार्ट, कुमुट अवस्थी संबंधित भूमि का प्रकरण।

8. देवरी, खम्हरिया, तखतपुर 150 एकड़ ट्रस्ट की जमीन के संबंध में।

9. लिंगीयाडीह, मोपका, चांटीडीह, बिरकोना, बहतराई, बिजौर की जमीन पर सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग के संबंध में।

10. उत्तम केडिया, सरोज केडिया के मौजा मोपका स्थित भूमि खसरा नं. 992/11, 992/12 व अन्य भूमियों की बिक्री के संबंध में।



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