बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में आदेश जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत् अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं एवं छात्रावास, सिविल एवं राजस्व न्यायालय, तथा धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि को शांत परिक्षेत्र घोषित किया है। इन शांत परिक्षेत्रों में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक पटाखे फोड़े जाने, प्रेसर या म्यूजिकल हार्न तथा अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्प्लीफायर का उपयोग प्रतिबंतिध होगा। कलेक्टर श्री एक्का ने सर्व अनुविभागिय अधिकारी राजस्व, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, सर्व प्राचार्य महाविद्यालय, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगर पालिका अधिकारी व नगर पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 03 दिवस के भीतर उक्त संस्था के परिसरो के 100 मीटर के परिधि के बाहरी क्षेत्र व भवन के पास शान्त परिक्षेत्र का सूचना पटल स्थापित किये जाए। साथ ही नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के द्वारा सूचना पटल अनिवार्यतः 03 दिवस के भीतर लगवाते हुए जिला कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।