अंबिकापुर: सरगुजा जिले में छोटे मूल्य के सिक्कों  ₹1 और ₹2  को दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा स्वीकार नहीं करने की बढ़ती शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे सिक्के पूर्ण रूप से वैध हैं और इन्हें न लेना कानून का उल्लंघन है।

मानवाधिकार परिषद ने की थी शिकायत

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, अम्बिकापुर के जिलाध्यक्ष द्वारा शिकायत की गई थी कि कई दुकानदार छोटे मूल्य के सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सिक्के लेना अनिवार्य, मनमानी पर हो सकती है जेल

जारी आदेश में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सिक्के कानूनी तौर पर मान्य हैं और इन्हें लेने से इनकार करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के अंतर्गत ऐसा करने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

व्यापारियों को चेतावनी

प्रशासन ने जिले के समस्त व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की है कि जब तक ₹1 और ₹2 के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औपचारिक रूप से प्रचलन से बाहर घोषित नहीं कर दिए जाते, तब तक इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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