सूरजपुर के दबंग रितेश कुमार अग्रवाल के द्वारा वार्ड क्रमांक 16 में स्थित शासकीय सड़क एवं रास्ता की भूमि पर बिना अनुमति के पक्का स्थाई निर्माण करने के संबंध में आयुक्त सरगुजा संभाग ने दिया जांच का आदेश

अंबिकापुर।सूरजपुर के नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 पर रितेश कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति के द्वारा स्थित शासकीय सडक एवं रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 2630 में बिना नगर पालिका परिषद सूरजपुर के अनुमति के बगैर पक्का स्थायी निर्माण जोर शोर पर किया जा रहा है तथा उक्त भूमि का ना तो रितेश कुमार अग्रवाल के पास पट्टा है और ना ही कोई दस्तावेज है। जिस पर रोक लगाये जाने के संबंध में डी0के0 सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यतकर्ता ने 27 /12/2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि नगर पालिका परिषद सूरजपुर के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 16 में छत्तीसगढ़ शासन रास्ता एवं सडक मद में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 2630 रकबा 1.975 के कुछ भाग पर अवैध तरीके से रितेश अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल के द्वारा पक्का निर्माण कर दुकान, मकान एवं कॉम्पलेक्स बनाया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध है। रितेश अग्रवाल अपने राजनैतिक पहुंच से तथा अधिकारियों को मोटी रकम खिलाकर
शासकीय भूमि जो सडक एवं रास्ते के मद में दर्ज है पर बिना नगर पालिका परिषद से किसी प्रकार की कोई भी अनुमति प्राप्त किए पक्का निर्माण किया जा रहा है जबकि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी पक्का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए नगर पालिका परिषद में शासकीय शुल्क जमा कर नक्शा पास कराना पडता है एवं अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई भी निर्माण कार्य चालू किया जाता है लेकिन रितेश अग्रवाल के द्वारा अपने पैसो के दम पर नगर पालिका परिषद के भवन शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर स्थाई पक्‍का निर्माण किया जा रहा है जो कि खुले रूप से अवैध कार्य को अनुमति प्रदान की गई है। जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने का मांग की है।

उक्त शासकीय भूमि खसरा नम्बर 2630 रकबा 1.975 सडक व रास्ता मद में दर्ज है रितेश अग्रवाल के द्वारा नगर परिषद के नाक के नीचे शासकीय अधिकारियों को अपने पक्ष में लाकर उक्त अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त संबंध में दिनांक 5/12/2023 को तहसीलदार सूरजपुर तथा आयुक्त नगर पालिका परिषद सूरजपुर को भी अवैध निर्माण के संबंध में रोक लगाए जाने हेतु एवं कार्यवाही किए जाने हेतु शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन रितेश अग्रवाल के द्वारा तहसीलदार तथा आयुक्त को अपने प्रभाव से प्रभावित कर सभी कार्यवाही को दबा दिया गया है एवं जोर शोर से निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके कारण आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष दस्तावेज एवं फोटोग्राफ सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयुक्त सरगुजा संभाग ने डी0के0सोनी के शिकायत पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 5/1/2024 को कलेक्टर सूरजपुर को शिकायत आवेदन पत्र में उललेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

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