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अंबिकापुर।अंबिकापुर गुदरी बाजार चौक विजय मार्ग में स्थित लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने तथा आवासीय को व्यावसायिक उपयोग में लाने के संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 12 फरवरी 2025 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह लेख किया गया था कि गुदरी चौक विजय मार्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1141/17 रकबा 0.06 हेक्टेयर 1/2 एकड़ भूमि सुनीता खरे पत्नी सुरेश खरे के नाम से नजूल भूमि है। उक्त भूमि को सुनीता खरे के द्वारा रामकुमार वर्मा से विक्रय पत्र 16 सितंबर 2021 के माध्यम से क्रैक किया गया। उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु 15 जून 2023 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र क्रमांक 82 दिनांक 19 जून 2023 को जारी किया गया। जिसमें भवन निर्माण करने के संबंध में सभी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया जिसमें भूखंड के बाहर छज्जा, बालकनी के बाहर न निकाले, गंदा पानी निकाल व्यवस्था, निगम नाली तक स्वयं के खर्चे से करना, भूखंड सड़क के मध्य सामने 6 मीटर छोड़कर करना, सेट वैक्स छोड़ें सामने 43.94 मीटर, पीछे 3 मीटर, बाजु 1.52 मीटर, दुसरे बाजु 0 मीटर का लेख किया गया है इसके अलावा कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा प्रत्येक पर G.F. 18.43,FF 147.59, SF 147.59 वर्ग मीटर में कमर्शियल भवन निर्माण से अधिक ना हो, भवन ऊंचाई 9.45 मीटर से अधिक ना हो, व फर्शी क्षेत्र 1.75 से अधिक ना हो इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर में प्रति वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ भवन निर्माण अनुज्ञा में यह भी लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे चबूतरा का कोई भी निर्माण न करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूमि विकास नियम 78 के अनुसार प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण कार्य हेतु नक्शा की भी स्वीकृत की गई थी जिसमें निर्माणाधीन स्थल दर्शाया गया है जिसमें उक्त निर्माणाधीन स्थल गुदरी बाजार चौक जाने वाले रास्ते पर उक्त भूमि स्थित होना दर्शाया गया है इस प्रकार उक्त अस्पताल का निर्माण गुदरी बाजार चौक की तरह होना है जो कि नक्शे में दर्शित होता है इसके अलावा उक्त नक्शे के अनुसार वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा नक्शे की विपरीत कार्य कर भवन निर्माण अनुज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ हॉस्पिटल का मुख्य द्वार विजय मार्ग की तरफ किया गया है इसके उपयोग हेतु कोई भी अनुमति नगर पालिका निगम से नहीं ली गई है इसलिए भी उक्त अस्पताल के विरुद्ध कल करवाई किया जाना आवश्यक है। भवन निर्माण अनुज्ञा में उल्लेखित उपरोक्त नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराया गया है तथा उल्लंघन किया गया है इसलिए नगर निगम से प्रदान किए गए भवन की अनुमति के विपरीत निर्माण करने के संबंध में समुचित कार्यवाही कर अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है। भवन निर्माण में आवासीय निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है जो कि सुनीता खरे के द्वारा  28 जनवरी 2023 को दिए गए दो शपथ पत्र है से प्रमाणित है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवासीय भवन का निर्माण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई है इस प्रकार उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 1141 / 17 में व्यावसायिक अनुमति प्रदान नहीं की गई है लेकिन वर्तमान में उपरोक्त भूमि में अवैध तरीके से भवन निर्माण कर निर्माणाधीन भवन में व्यावसायिक उपयोग हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है जो कि नियम विपरीत है।
नगर पालिका निगम के द्वारा कोई भी व्यावसायिक भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो उसमें वाहन पार्किंग की भी सुविधा का उल्लेख रहता है लेकिन श्रीमती सुनीता खरे के द्वारा आवासीय अनुमति प्रदान की गई है और आवश्यक की जगह व्यवसाय उपयोग किया जा रहा है जो कि नियम के विपरीत है। उक्त स्थान काफी व्यस्त मार्ग है जहां हमेशा गाड़ियों का आना- जाना लगा रहता है अस्पताल के रूप में उपरोक्त भवन का उपयोग करने के कारण मुख्य सड़क पर वाहन खड़े किए जाने से आवागमन बाधित होती है जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उक्त अस्पताल का निर्माण अंबिकापुर गुदरी बाजार चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है जिसे गलत तरीके से विजय मार्ग जो संगम चौक तक जाता है उधर अस्पताल का उपयोग किया जा रहा है जिसे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है एवं दुर्घटना भी कारित होती रहती है तथा कई दुर्घटना उक्त अस्पताल के सामने हो गई है इसलिए भी हॉस्पिटल हेतु निर्मित उपरोक्त भवन को नियम के विपरीत होने के कारण तत्काल बंद कराए जाने हेतु लेख किया गया है। उपरोक्त शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा 18 फरवरी 2025 को  कलेक्टर सरगुजा को पत्र जारी कर आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिए।

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