बलरामपुर: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 6 (1) अनुसार महिलाओं का कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न के प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत कलेक्टर विजय दयाराम के. ने स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में सामाजिक कार्यकर्ता रंजिता गुप्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ग्राम विकास समिति के प्रभाकर द्विवेदी, अधिवक्ता ईरा विश्वास, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग राधा भाई, संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुमित्रा सिंह को सदस्य तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जे.आर. प्रधान को पदेन सचिव नियुक्त किया गया है।

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