बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देशन में प्राकृतिक आपदा से जनहानि हानि के प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर इन्द्रजीत बर्मन ने आरबीसी 6-4 के तहत 30 आपदा पीड़ि़त में जनहानी के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
जिसमें मृतक आयुष नगेशिया, बिन्देश्वर, रामरतन, रामभरोष, कृष्णा कुमार, बसंती बिरिजिया, पनमेश्वरी, लक्ष्मी देवी, करिश्मा, अमीनसाय, सुसंती नगेशिया, किसमत बरगाह, उचित नाग, प्रभा, कहरू राम, हीरालाल सिंह, मनसु, खसरी, ईनेश, अंकुश यादव, अमलेश यादव, कुमारसाय, बनारसी, राजकुमार, मधुर कुम्हरिया, बलसाय, विवेक कुमार, नीरज पल्हे, ममता, फुलमईत नगेशिया के परिजनों को प्राकृतिक आपदा से जनहानि के लिए 04-04 लाख कुल 01 करोड़ 20 लाख रुपये का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले जनहानि,पशु हानि ,मकान क्षति व फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6-4 में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जनहानि होने पर मृतक के विधिक वारिस को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अपने अनुविभागीय अधिकारी रा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट, पहचान पत्र व बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।