अम्बिकापुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 07 नवम्बर 2023 से लेकर 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार व किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत (एग्जिट पोल) सर्वेक्षण नहीं करेगा और राज्य के किसी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल व किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।


उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 491, 25 अक्टूबर 2013 में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन प्रचार से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे किसी अन्य मीडिया का इस्तेमाल करके किए जाने वाले निर्वाचन प्रचार के किसी अन्य रूप पर लागू होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया में भी एग्जिट पोल का आयोजन और परिणाम का प्रकाशन, प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित है। अधिसूचना अनुसार इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दण्ड के रूप में दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

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