नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी। उन्हें एक लाख रुपए की जमानत राशि पर ये जमानत दी गई है। इस तरह, वह कल तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं। बता दें, केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई थी। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को तिहाड़ में आत्मसमर्पण किया था।
आज अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका और मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैलला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था।
इस दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर, 2021 को केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने AAP के फंड का प्रबंधन किया था।
ईडी ने कहा था- हमारे पास हैं ठोस सबूत
ईडी ने कोर्ट में कहा था कि ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसी हवा में जांच कर रही है। ईडी के पास मामले में ठोस सुबूत हैं। सह-आरोपित विनोद चौहान के फोन से करेंसी नोट के फोटोग्राफ मिले हैं जो कि दिए गए थे। चनप्रीत, विनोद से लगातार बातें करता था। विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे संबंध थे। केजरीवाल कहते हैं कि मेरे फोन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। इसलिए विनोद चौहान के फोन का सहारा लेना पड़ा।