कोण्डागांव: कार से गांजा तस्करी कर रहे युवक को फरसगांव थाना पुलिस ने 23 जून 2022 की शाम गिरफ्तार किया था। इस मामले पर कोण्डागांव जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में आरोपी युवक पर दोष सिद्ध हो गया है। दोषी युवक शीश बोलदास को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
इस मामले पर शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, विशाखापट्नम जिला निवासी शीश बोलदास (42) को फरसगांव थाना पुलिस ने 23 जून 2022 की शाम नेशनल हाईवे 30 पर सेंट्रो कार से 107 किलो से अधिक गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में दोषियों पर दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी शीश बोलदास को 10 वर्ष का जेल और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।