बलरामपुर।बलरामपुर जिले के कुसमी जोजोपारा निवासी महुआ शराब बेचने वाली अनिमा बड़ा को राजपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा बेक ने 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं 06 माह के कारावास से दण्डित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजक केशव रजक ने बताया कि ग्राम जोजोपारा कुसमी निवासी 35 वर्षीय अनिमा बडा पति वीरेंद्र बड़ा अपने घर में अवैध शराब बनाकर पिलाती व बिक्री करती थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दो लीटर महुआ शराब ज़ब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34 (1) (क) के तहत केस दर्ज किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा बेक ने 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं 06 माह के कारावास से दण्डित किया।