कोरिया: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य नीता विश्वकर्मा ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 187 वी सुनवाई हुई। कोरिया जिला की आज की जन सुनवाई में कुल 34 प्रकरणों की सुनवाई हुई।
इस दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के विरुद्ध थाना विश्रामपुर में एफआईआर दर्ज कराया। आवेदिका एसईसीएल के कर्मचारी के मकान में किराये से रहती है मकान खाली नहीं करने की शिकायत अनावेदक द्वारा किया गया।आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया, आयोग ने इसे गंभीर प्रकरण माना कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसी गंभीर शिकायत के मामले पर एसईसीएल द्वारा आज तक जांच नहीं किया गया। अतः उन्हें इस प्रकरण में पक्षकार बनाकर प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखी गई।
इसी प्रकार अन्य प्रकरण में दोनो पक्ष उपस्थित थे आवेदिका पिछले डेढ़ वर्षों से रायपुर में रहकर अपना जीवन-यापन कर रही है। अनावेदक पति द्वारा भरण-पोषण के रूप में कोई भी राशि आवेदिका को नहीं दिए जाने पर आयोग द्वारा अनावेदक के रायपुर स्थित 1500 फीट के प्लॉट को भरण-पोषण के एवज में आवेदिका एवं दोनों बच्चे के नाम पर करने कहा गया। इस प्रकरण में श्रीमती नीता विश्वकर्मा एवं संरक्षण अधिकारी कोरिया द्वारा समझौतानामा बनाकर महिला आयोग में प्रस्तुत करेंगे।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पिता से मिलने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदिका ने बताया कि वह अपने पिता से पिछले 26 वर्षों से नहीं मिली है।आवेदिका ने अपने पति के साथ पिता का आशीर्वाद लिया और पिता ने आशीर्वाद दिया। आयोग ने आवेदिका के पति को समझाईश दिया कि अनावेदक जो कि आवेदिका के पिता है उनसे मिलने जुलने देना और स्वयं भी जाकर उनका ख्याल रखना, इस प्रकार प्रकरण आयोग ने नस्तीबद्ध किया।जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी एवं पक्षकार उपस्थित रहे।