नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है। कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है।

पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सबकी जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे। आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है।

याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने याचिका दायर करके कहा कि केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को ईडी कस्टडी से आदेश जारी करने से भी रोकने की मांग की है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!