सूरजपुर: समय सीमा की बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उच्च न्यायालय द्वारा खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भंडारण की रोकथाम के लिए, दिये गए दिशा निर्देश पर प्रभावी कदम उठाने के के लिए उपस्थित संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।उन्होंने बताया कि खनिज अधिनियम के अनुसार 15 जून के पश्चात नदी से रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। इसलिए वर्तमान में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रेत खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके बाद भी यदि कोई अवैध तरीके से उत्खनन के कार्य में संलिप्त है, तो उन पर कड़ी कार्रवाही की जाएगी।
अवैध उत्खनन के मामलों को नग्णय करने की दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उत्खनन स्थलों का चिन्हांकन करने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने सतत मॉनिटरिंग के आदेश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने रेत उत्खनन के लिए उपयोग में आने वाले आवागमन मार्ग पर संबंधित अधिकारियों को गश्त करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने उत्खनन क्षेत्र के क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अवैध रेत खनन रोकने संबंधी सरकारी दिशा-निर्देश का प्रदर्शन फ्लेक्स के माध्यम से करने के लिए कहा ताकि लोगों में जन चेतना का प्रचार प्रसार हो और वो दिशा निर्देश का अनुसरण करें ।इसके साथ ही कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणा, आवारा एवं घुमंतू पशुओं के प्रबंधन, गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट के विक्रय इत्यादि बिन्दुओं पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की।बैठक में अपर कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर नरेंद्र पैकरा, संयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा व अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।