अम्बिकापुर: लखनपुर विकासखण्ड अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांदो के वर्तमान संचालक मंडल को भंग कर दिया गया है तथा समिति के संचालन के लिए वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस सम्बंध में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि चांदो समिति में हुई अनियमितता के संबंध में 4 सदस्यीय जांच दल गठित संचालक मंडल के सदस्यों को कारण बताओ सूचना जारी कर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। कारण बताओ सूचना का लिखित जवाब 8 सदस्यों के द्वारा दिया गया जबकि 3 सदस्यों ने न ही जवाब दिया और न ही सुनवाई में उपस्थित हुए। संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा संस्था को हुई आर्थिक क्षति राशि 23 लाख 79 हजार 763 रुपये दोषियो से वसूली की कार्यवाही नहीं किया गया और न ही संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कराई गई जो उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। उक्त कारणों से उप पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार चांदो समिति के बोर्ड को भंग करने की कार्यवाही की गई है।
ज्ञातव्य है कि चांदो समिति के पूर्व संचालक मंडल के कार्यकाल में 8 भूमिहीन किसानों के नाम पर फर्जी केसीसी ऋण से 23 लाख 79 हजार 763 रुपये आहरित कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

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