अंबिकापुर: पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अनावेदक इंदर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी, निवासी हिरजनपारा, थाना मणीपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग) के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर की कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 

प्रतिवेदन के अनुसार, अनावेदक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस पर विचार करते हुए अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने पर, अनावेदक को दोषी मानते हुए कार्यवाही की गई। 

जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत आदेश पारित करते हुए अनावेदक इंदर सोनवानी को जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया है। यह आदेश 20 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। 

जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की है। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के कदम केवल समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाते हैं।

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