मनेन्द्रगढ़: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने सभा कक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों जैसे-वाहन, लाईट, माईक, शामियाना, डेकोरेशन, भोजन, चाय-पानी, नास्ता, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएम सहित अन्य समस्त प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्री व अन्य विभिन्न मदों में होने वाले व्यय के दर निर्धारण पर चर्चा की।

उन्होंने ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता लगते ही शासकीय, सार्वजनिक व निजी कार्यालयों, भवनों में लगे पोस्टरों, होर्डिंग्स, पाम्पलेट आदि को तत्काल हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए कहा कि दोपहिया तीनपहिया, चारपहिया व भारी वाहनों के उपयोग, वाहनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, आमसभा, रैली, रोड शो करने के लिए पृथक -पृथक अनुमति लेना होगा। सभा स्थलों का आबंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फेक (गलत/भ्रामक) व पेड न्यूज से बचने के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को ही पोस्टल बैलेट जारी की जाएगी। पोस्टल बैलेट को घर ले जाने की सुविधा नहीं होगी, नियुक्त सुविधा केन्द्र में ही पोस्टल बैलेट पेपर को ड्राप बॉक्स में डाला जायेगा। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सक्षम ऐप्प के बारे में जानकारी से अवगत कराया।

इस अवसर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिदार, एसडीएम अभिलाषा, विजेंद्र सारथी, प्रवीण भगत, राजनैतिक दल से कांग्रेस के अशोक श्रीवास्तव, ओंकार पांडेय एवं प्रेम सिंह आयाम, बीजेपी के आनंद ताम्रकार, आशीष मजूमदार तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आदित्य राज डेविड सहित जिला निर्वाचन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

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