अंबिकापुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर सीतापुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को रैली के संबंध निर्धारित नियमों का पालन ना कर किसान सम्मेलन वाहन रैली आयोजित करने की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है। नोटिस में कहा गया है कि समय.समय पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर इन कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा.निर्देश दिये गये हैं। इस कृत्य से भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ०ग० के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान वाहनों की अनुमति रैली सम्मेलन सभा की अनुमति के संबंध में जारी किये गये दिशा.निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 1 प्रतिनिधित्व अधिनियम.1951 की धारा 134 (1) (10) (2) (3) के तहत बने नियम एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 3 के विरुद्ध है। नोटिस जारी कर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर के उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब अप्राप्त होने की स्थिति में उक्त के विरुद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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