अंबिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे के निर्देश पर सचिव अमित जिन्दल के द्वारा विधि कॉलेज के छात्रों के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार को रैली निकाल कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने विधि छात्रों को मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 3/ 181 के तहत अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 4 / 181 के तहत अपराध है तथा उक्त दोनां अपराध करते समय वाहन का स्वामी या भारसाधक धारा 5/180 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा।

उन्होंने बताया कि बगैर आर.सी. के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 39 / 192 के तहत दण्डनीय होगा, बगैर परमिट के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192-क के तहत दण्डनीय होगा। बिना इंडिकेटर के वाहन मोडना धारा 121 /177, रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना धारा 123/177, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाना धारा 128/194-ग, दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारी करना धारा 129/194-घ, बिना बीमा के वाहन चलाना धारा 146/196, शराब पीकर वाहन चलाना धारा 185, अधिक भार वाले वाहन को चलाना धारा 194 अधिक यात्रियों वाले वाहन को चलाना धारा 194-क, बिना सीट बेल्ट के सवारी करना धारा 194-ब, आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता न देना धारा 194-ड के तहत अपराध है। कार्यक्रम में विधि कॉलेज के एच.ओ.डी. श्री बृजेश राय व अन्य भी- उपस्थित थे

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