कोरिया: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ अबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले मे त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित विदेशी मदिरा दुकान केल्हारी को बंद रखने के लिए मतदान तिथि दिनांक 28 जून 2022 के 02 दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 26 जून 2022 से मतदा समाप्ति एवं मतगणना तिथि दिनांक 28 जून 2022 तक कुल 3 दिवस शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण सव्यवहार प्रतिबंधित रहेेगा।

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