बलरामपुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार करने के लिये शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वह वाहन जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों/विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत्त-शासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के हो, का किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन (प्रचार) से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन (प्रचार) से जुड़े किसी प्रयोजन के लिये उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशानुसार के अनुपालपन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक शासकीय वाहनों से निर्वाचन प्रचार कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए शासकीय वाहन आबंटित है का दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं ऐसे वाहन जिला निर्वाचन के अधीन अधिग्रहित कर लिये जायेंगें।