अंबिकापुर: अंबिकापुर के नमनाकला में राजमोहनी भवन के पीछे स्थित 4.22 एकड़ गौचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर बिक्री के मामले में न्यायालय, कलेक्टर सरगुजा ने समस्त रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई गुरूवार को कलेक्टर न्यायालय में की गई। कलेक्टर ने भूमि को शासकीय मद की गोचर भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के नमनाकला निवासी बंसू लोहार की मौत 15 साल पहले हो चुकी है। उसे सिंहदेव योजना के तहत वर्ष 1967-68 में नमनाकला में शासकीय नजूल भू-खंड क्रमांक 243/1 में से 4.22 एकड़ भूमि का पट्टा जारी किया गया था।साल 1971-72 में नमनाकला के सभी शासकीय भूमि को नजूल घोषित कर दिया गया। इसमें बंसू लोहार की जमीन भी नजूल अभिलेखों में दर्ज हो गई थी।
जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के नमनाकला निवासी बंसू लोहार की मौत 15 साल पहले हो चुकी है। उसे सिंहदेव योजना के तहत वर्ष 1967-68 में नमनाकला में शासकीय नजूल भू-खंड क्रमांक 243/1 में से 4.22 एकड़ भूमि का पट्टा जारी किया गया था।साल 1971-72 में नमनाकला के सभी शासकीय भूमि को नजूल घोषित कर दिया गया। इसमें बंसू लोहार की जमीन भी नजूल अभिलेखों में दर्ज हो गई थी।भू-माफिया ने खड़ा कर दिया दूसरा बंसू
भू-माफिया ने खड़ा कर दिया दूसरा बंसूअंबिकापुर के भू-माफिया ने नमनाकला निवासी बंसू लोहार के स्थान पर परसा निवासी बंसू लोहार को तैयार किया। उसे फुन्दूरडिहारी का निवासी बताकर नया आधार कार्ड बनवाकर नामांतरण के लिए आवेदन पेश कर नजूल रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करने और नामांतरण दर्ज करने का आवेदन पेश किया।
अंबिकापुर के भू-माफिया ने नमनाकला निवासी बंसू लोहार के स्थान पर परसा निवासी बंसू लोहार को तैयार किया। उसे फुन्दूरडिहारी का निवासी बताकर नया आधार कार्ड बनवाकर नामांतरण के लिए आवेदन पेश कर नजूल रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करने और नामांतरण दर्ज करने का आवेदन पेश किया।नजूल से जारी हुआ नामांतरण का आदेश
नजूल से जारी हुआ नामांतरण का आदेश
तात्कालिक नजूल अधिकारी ने शासकीय राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उस बेशकीमती जमीन को बंसू पिता भुट्कुल लोहार निवासी के नाम पर दर्ज कर दी। इस बेशकीमती जमीन को प्लाटिंग कर बेच दी गई। जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर से की थी।
सभी रजिस्ट्री शून्य, शासकीय मद में दर्ज होगी भूमि
मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय द्वारा बंसू लोहार सहित सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को नोटिस जारी किया गया था। मामले में भूमि क्रय करने वालों का भी पक्ष लिया गया। कलेक्टर भोस्कर विलास ने गुरूवार को अंतिम सुनवाई में सभी रजिस्ट्रियां को शून्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया है।
प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआरमामल में प्रशासन ने पूर्व नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह और राहुल सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज हो गई है।
मामल में प्रशासन ने पूर्व नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह और राहुल सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज हो गई है।