अम्बिकापुर: जिले में मार्च 2022 से ई-पास उपकरण स्थापित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में ई-पास उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। लेकिन जिन पीडीएस दुकानों में ई-पास उपकरण स्थापित नहीं है वहां पूर्व की भांति टेबलेट के माध्यम से खाद्यान्न वितरण होगा।
खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब जिले के राशन कार्डधारी अपनी पसंद के उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। अन्य दुकान के राशनकार्ड धारी के द्वारा खाद्यान्न उठाव करने पर उस उचित मूल्य दुकान में मासिक आबंटन का 25 प्रतिशत स्टॉक शेष रहने पर उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा उसी माह में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों में खाद्यान्न हेतु मांग पत्र एवं आवश्यक राशि का डीडी जमा कर अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
ऐसे राशनकार्डधारी जिनके किसी भी सदस्य का आधार सत्यापित है परंतु ई-पास उपकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण असफल हो रहा है तो वे खाद्यान्न वितरण हेतु नॉमिनी के निर्धारण के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित कर सकते है। खाद्य संचालनालय से अनुमति मिलने पर जिला खाद्य अधिकारी द्वारा नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। नॉमिनी के लिए राशनकार्ड में सदस्य की आयु 10 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।