अम्बिकापुर: जनपद पंचायत मैनपाट अंतर्गत ग्राम पंचायत असकरा के सचिव को शासकीय दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपाट के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत असकरा के सचिव राकेश गुप्ता के द्वारा शासन की महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अन्तर्गत कार्य में लापरवाही बरतने पर पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका तामिली के पश्चात भी उक्त सचिव द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
इनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम-3, (एक). (दो), (तीन) के सर्वथा विपरित होने के फलस्वरूप गंभीर कदाचार का है। सचिव राकेश गुप्ता के द्वारा किये गये इस कदाचार के फलस्वरूप इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मैनपाट में नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। ग्राम पंचायत असकरा का अतिरिक्त प्रभार जितेन्द्र गुप्ता, सचिव ग्राम पंचायत कमलेश्वरपुर जनपद पंचायत मैनपाट को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से एतद् द्वारा सौंपा गया है।