
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेशित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया है।
14 अप्रैल से आयोजित ग्राम सभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जायेगा। साथ ही योजनाओं की प्रगति के संबंध सहित एजेण्डावार चर्चा किया जाएगा।