राजस्थान/जयपुर: श्रीगंगानगर शहर के वार्ड सं 35 भीड़भाड़ वाले प्रमुख बाजार 2-ए स्वामी दयानंद मार्ग निकट पी सी ज्वलेर्स शोरुम 79वर्ष पूर्व निर्मित तीन मंजिला इमारत की सड़क तरफ 10 मीटर ऊंची जीर्ण-शीर्ण दीवार से छ: फीट लंबाई का स्थायी अवैध शेड को फुटपाथ पर दुकान सजाने के लिए इसी इमारत के किरायाधीन दुकानदारों ने लगा रखा है। जिसके कारण ऊंची दीवार के मरम्मत में सहायक पाड़ या मचान (Scaffolding) का फुटपाथ पर लगना असंभव हैं। अवैध शैड नहीं हटाने में नगरपरिषद श्रीगंगानगर की लापरवाही क्षतिग्रस्त दीवार के जीर्णोद्धार में लंबे वर्षों से बाधक है। निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, राजस्थान सरकार जयपुर व बीकानेर के आदेश की लगातार अवेहलना करते हुए लंबे वर्षों तक अलग-अलग कारण और गत कुछ माह से एक कारण पर अडिग रहते हुए आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर पल्ला झाड़ रहा है कि बाजार में अनाप शनाप अवैध शैड होने पर एक व्यक्ति विशेष की शिकायत से एक विशेष अवैध शेड हटाना असंभव है लेकिन इसके दुष्परिणाम पर चुप्पी है कि क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत नहीं होने पर इसके ढहने से कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है।

राजस्थान संपर्क पर सात वर्ष से इमारत मालिक परिवाद दर्ज करवा रहा है ताकि जानलेवा हादसा होने का डर खत्म हो ।आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर राजस्थान इसे सामान्य अतिक्रमण नहीं मानकर जानलेवा माने और अवैध शैड शीघ्र हटवाये ताकि क्षतिग्रस्त दीवार का जीर्णोद्धार हो सके।

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