नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठों को अधिसूचित किया है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे व्यवसायों को तेजी होगी और कई समाधान मिलने में भी मदद करेगा।

आज के समय में कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट होने के बाद करदाताओं को उच्च न्यायालयों में जाने की आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस में काफी समय लगता है। इसकी वजह यह है कि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं। इनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है।वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार गुजरात और केंद्रशासित प्रदेशों – दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में जीएसटीएटी की दो पीठें होंगी। वहीं, गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर तीन बेंच होंगी.इसी तरह सात पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी। सरकार पहले चरण में 31 ट्रिब्यूनल अधिसूचित किए हैं जिनका गठन देश के सभी प्रमुख शहरों में किया जाएगा।

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