रायपुर। जीएसटी चोरों पर अंकुश लगाने के लिए एक नवंबर से जीएसटी के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अब 30 दिनों के अंदर पोर्टल में जीएसटी की रसीदें अपलोड करनी होगी। हालांकि यह नियम अभी 10 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगा। आगे चलकर इसे जीएसटी के सभी करदाताओं पर लागू किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस नियम के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरों पर अंकुश लगाया जाए। जानकारी के अनुसार जीएसटी के ई-इनवाइसिंग पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर ने एक एडवाइजरी में जीएसटी अथारिटी को इनवाइस जारी होने के 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी चोरों को बख्शा नहीं जाएगा।दिसंबर तक चलेगी जांच गलत तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों पर जीएसटी विभाग की टीम कड़ी नजर रखी हुई है। समय-समय पर ऐसे फर्जी फर्मों पर कार्रवाई भी होती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर आखिर तक ऐसी कंपनियों पर लगातार जांच जारी रहेगी।