बलरामपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव वह रोकथाम हेतु न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जानकारी दी है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत समस्त न्यायालयों में 11 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि में निर्देशित किया गया है कि अंतिम तर्क एवं निर्णय हेतु नियत प्रकरणों को अत्यावश्यक प्रकृति का मानते हुए सुनवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त राजीनामा के माध्यम से निराकृत हो सकने वाले मामलों को भी अत्यावश्यक प्रकृति का मानते हुए तत्काल सुनवाई की जाएगी। पीठासीन अधिकारी किसी प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का पाते हैं तो कारण उल्लेखित करते हुए उस प्रकरण की सुनवाई करने का उन्हें अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में नियत प्रकरणों में जिन गवाहों को समन प्रेषित किया गया है उन्हें संबंधित थाने के माध्यम से अथवा उपलब्ध नंबर पर फोन करके सूचित किया जा रहा है कि उन्हें प्रकरण में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है आगामी तारीख के लिए प्रथक से संबंध भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु प्रकरण की सुनवाई 31 जनवरी 2022 तक स्थगित की गई है। पक्षकारों को प्रकरण में उक्त तिथि तक अथवा न्यायालय द्वारा अन्यथा कोई आदेश किए जाने तक स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दाण्डिक प्रकरणों में विचाराधीन बंदियों को अति आवश्यक होने पर ही न्यायालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाएगा। यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक जिला न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है