सूरजपुर। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज  अंकित गर्ग  के द्वारा आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए है। जिसके परिपालन में उप पुलिस महानिरीक्षकवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर सूरजपुर को एक आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर के लिए अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर की रिपोर्ट पर जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर सूरजपुर ने  08 अप्रैल को जिले के आदतन अपराधी राजेश कुमार साहू पिता . राम नारायण साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खड़गवां, चौकी बसदेई के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया गया है।

उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर  एम.आर.आहिरेद्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर सूरजपुर  रोहित ब्यास  द्वारा चौकी बसदेई क्षेत्र के आदतन अपराधी राजेश कुमार साहू उम्र 40 वर्ष ग्राम खड़गवां, चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर, जिला सूरजपुर के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत् कार्यवाही करते हुये आदतन अपराधी को 08 अप्रैल से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया है।

कलेक्टर के फरमान में स्पष्ट कहा गया है कि उक्त आदतन अपराधी को 24 घण्टे के अन्दर जिला से बाहर जाना होगा। जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर-रामानुजगंज,मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग., सिंगरौली (मध्यप्रदेश) जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने और इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।आदतन अपराधी के विरूद्ध चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में अनाचार, एसटीएससी एक्ट, रास्ता रोकने, मारपीट करने जैसे जैसे कई अपराध दर्ज है एवं 08 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के द्वारा जिले के आमजन से अपील किया गया है कि जिले में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इस हेतु जिले के आदतन अपराधियों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगा। इस दौरान बदमाश पर पुलिस की सतत निगरानी रहेगी।

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