बलरामपुर: विकासखण्ड वाड्रफनगर के पूर्व माध्यमिक शाला पोखर के प्रधान पाठक (टी संवर्ग) लक्ष्मीनाथ गोंसाई द्वारा विद्यालयीन समय में कक्षा 4थी के छात्र मुकेश यादव से मारपीट कर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है। लक्ष्मीनाथ गोंसाई का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी है। संभागीय संयुक्त संचालक अम्बिकापुर के द्वारा लक्ष्मीनाथ प्रधानपाठक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफनगर में नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।