बलरामपुर: वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर ने जिले के समस्त नागरिकों को सूचित करते हुए कहा है कि तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना तथा इनकी खरीदी/बिक्री करना वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमे 03 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी व वन्य जीव है, वे पक्षियों व वन्य जीवों को सात दिवस के भीतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री निखिल सक्सेना मोबाईल नम्बर 91319-7़6612 से संपर्क स्थापित कर उन्हें सौंप दें, या फिर अपने निकटतम चिड़ियाघर को दें। ऐसे पक्षी जो स्वस्थ्य रूप में हैं, जिन्हे प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, उन्हें यथाशीघ्र छोड़ दें। साथ ही उन्होंने किसी स्थान पर पक्षियों एवं वन्यजीव की खरीदी-बिक्री या फिर घरों में पालन किया जाता है तो टोल फ्री नम्बर 18002337000 पर सूचना दिया जा सकता है।