अंबिकापुर: अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद आलोक दुबे द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि दलालों की मिलीभगत से शासकीय भूमि को अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्ज कर दिया गया।  शिकायत में उल्लेख किया गया कि ग्राम नेहरूनगर, तहसील अंबिकापुर स्थित 0.39 हेक्टेयर शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 135, पूर्व खसरा क्रमांक 691) को फर्जी तरीके से प्रभाष मंडल पिता कालाचंद मंडल के नाम पर दर्ज कर दिया गया। इस मामले की जांच नायब तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा की गई। 

आवेदक आलोक दुबे, पार्षद नगर पालिक निगम अम्बिकापुर द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि फर्जी तरीके से राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं भूमि दलालों से मिलीभगत करके शासकीय मुरूम कंकड़ की भूमि मुख्य सड़क से लगा हुआ 30 आरे जमीन नया खसरा क्रमांक 135. पुराना खसरा क्रमांक 691 रकबा 0.39 आरे भूमि ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर को प्रायवेट व्यक्ति प्रभात मंडल आ. कालाचन्द के नाम पर शासकीय अभिलेखों मे दर्ज कर दिया गया है। अतः इसकी जांच करवाकर दोषी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा भूमि दलालों पर कानूनी कार्यवाही किया जावे।
आवेदक के आवेदन की जांच नायब तहसीलदार अम्बिकापुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर से कराई गई। नायब तहसीलदार अम्बिकापुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन में बतलाया गया कि प्रकरण मे संलग्न बी-1 वर्ष 2020-21 के अनुसार तत्कालीन हल्का पटवारी  अगस्तुस लकड़ा के आई.डी. से उनके पदस्थापना की अवधि में 24 दिसम्बर 2021 को आवेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर पर नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135 रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरूद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज करा दिया है एवं डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है। जिस कारण  अगस्तुस लकड़ा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है। तत्कालीन हल्का पटवारी  अगस्तुस लकड़ा-पटवारी ह.न.08 तहसील दरिमा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा तथा अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर पर दर्ज भूमि को पूर्ववत शासकीय मद मे दर्ज करते हुये अनावेदक प्रभाष मण्डल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
प्रकरण में अनावेदकगण को आहूत किया गया तथा उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अनावेदक कमांक 01 प्रभाष मण्डल द्वारा बतलाया गया कि उसके द्वारा राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं कराया गया है और न ही इस इन्द्राज की उसे कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट है कि वाद भूमि जो शासकीय मद की भूमि है उसके नाम से यदि राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि अवैधानिक रूप से दर्ज कर दी गई थी तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाना था जो उसके द्वारा नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अनावेदक कमांक 02 अगस्तुस लकड़ा, तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बतलाया गया कि उसके द्वारा उक्त इन्द्राज नहीं किया गया है जबकि नायब तहसीलदार अम्बिकापुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर द्वारा इस संबंध में अपने जांच प्रतिवेदन में बतलाया गया है कि प्रकरण में संलग्न बी-1 वर्ष 2020-21 के अनुसार तत्कालीन हल्का पटवारी  अगस्तुस लकड़ा के आई.डी. से उनके पदस्थापना की अवधि मे दिनांक 24.12.2021 को अनावेदक प्रभाष मण्ड कालाचन्द मण्डल के नाम पर ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज कर दिया है।

प्रकरण के अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। नायब तहसीलदार अम्बिकापुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरूद्ध रूप से भूमि स्वामी हक मे तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा दर्ज कर दिया गया है। जिस कारण तत्कालीन हल्का पटवारी श्री अगस्तुस लकड़ा-पटवारी ह.न.08 तहसील दरिमा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा तथा अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर पर दर्ज भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करते हुये उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर को आदेशित किया जाता है किः-ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल आ.कालाचन्द मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरूद्ध रूप से भूमि स्वामी हक मे तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा दर्ज कर दिया गया है। अतः उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किया जावे। अगस्तुस लकड़ा, तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर के उपरोक्त कृत्य हेतु उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उसके विरूद्ध संबधित थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराई जावे।

अनावेदक प्रभाष मण्डलकालाचन्द मण्डल निवासी ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर के विरूद्ध संबधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जावे। नायब तहसीलदार अम्बिकापुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर आदेशानुसार कार्यवाही तत्काल करते हुये पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

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