सूरजपुर: अशोक कुमार साहू, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा बताया गया कि कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में परिजनों को 50 हजार रूपये बतौर मुआवजा प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। मुआवजा की मांग मृतक के निकटतम नातेदार द्वारा की जा सकती है।

मृत्यु को कोविड के कारण होना माना जाएगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड पॉजीटिव (आरटीपीसीआर, मौलिक्यूलर टेस्ट, आर.ए.टी. या अस्पताल में चिकित्सीय रूप से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, इनपेशेन्ट फेसिलिटी में इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार) पाए जाने के 30 दिवस के भीतर अस्पताल में अथवा बाहर, अन्य फेसिलिटी में हो जाने पर मानी जायेगी या ऐसा व्यक्ति जो 30 दिन से ज्यादा लगातार भर्ती रहा हो एवं उसकी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या इन-पेशेंट फेसिलिटी में होने के दौरान अथवा बाद में मृत्यु हो गई हो या कोविङ-19 से संबंधित ऐसे मामले जिनका निर्धारण नही किया गया था एवं उनकी मृत्यु अस्पताल या घर में होती है एवं ऐसी दशा में जहां रजिस्ट्रिंग अर्थाटी को मृत्यु के कारण दर्शाते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया हो। यदि निकटतम सदस्य उपरोक्तानुसार वर्णित मानदण्ड में आता हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र में कॉज ऑफ डेथ आधार नहीं होगा। अतः निकटतम सदस्य मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा

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