नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि बाल तस्करी के पीडि़त बच्चों की गवाही उस जिले के जिला न्यायालय परिसर या जिला विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होनी चाहिए जहां बच्चा रह रहा है।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि वह तस्करी के पीडि़तों की मुश्किलों के प्रति चिंतित हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में गवाही देने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करके आना पड़ता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों को नियमित रूप से अमल में लाया जाना चाहिए और इनका पालन सिर्फ कोविड काल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

पीठ ने निर्देश दिया कि बच्चों की गवाही वाले सभी आपराधिक मुकदमों में इस एसओपी का पालन किया जाएगा जिनमें बच्चे कोर्ट प्वाइंट्स के पास नहीं रहते हैं। पीठ ने रिमोट प्वाइंट्स को-आर्डिनेटर्स (आरपीसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गवाही के दौरान बच्चों के अनुकूल पद्धति को अपनाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इसके लिए आरपीसी को 1,500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

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