बलरामपुर: शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रामचन्द्रपुर एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय रामचन्द्रपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा की आज के इस दौर में अज्ञानता के कारण सभी में कानूनों की जानकारी की कमी है और अनेक छात्र-छात्राएं ऐसे हैं जो अज्ञानता के कारण ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं व ऐसे छात्र-छात्राएं जो कानून की जानकारी के अभाव में अपराध पर बैठते हैं और उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में सभी छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है क्योंकि सभी छात्र-छात्राएं हमारे देश के भविष्य हैं। श्री कुरैशी ने सभी छात्र-छात्राओं को कहा कि बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है इसलिए आप सभी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि इंसान वैसा ही बनता है जैसा उसके बचपन में सोच होती है इसलिए आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर अपने चरित्र निर्माण के कार्य पर विशेष ध्यान दें। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मधुसूदन चंद्राकर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं संस्कार के महत्व को बताते हुए संविधान में प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया।
उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि किसी भी बच्चे का पहला गुरु उसकी मां होती है जो बच्चे अपने माता-पिता एवं गुरुजनों का आदर सम्मान करते हैं एवं उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं निश्चित ही उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं छात्र जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल होता है, इसलिए सभी छात्र-छात्राएं इस समय को पूरी निष्ठा से बगैर एक क्षण को व्यक्त किए अपने भविष्य को बनाने एवं कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ी आपका अनुसरण कर सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा वैरागी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के जीवन का यह स्वर्णिम काल है। इस समय को आप अपनी मेहनत और लगन से अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगाये। उन्होंने छात्र-छात्राओं को विधिक सहायता एवं सलाह, नेशनल लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 15100, कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट, महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, तोड़नी प्रताड़ना अधिनियम, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। शिविर में स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे