कोरिया: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) के अनुसार कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के समस्त ग्रामों में माह नवम्बर 2022 में ग्रामसभा आयोजित करने का निर्देश जारी किए हैं। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ण के साथ-साथ ग्रामसभा में सदस्यों के शत्-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को होगा। ग्रामसभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के अनुसार संचालित होगी। आयोजित ग्रामसभा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ग्राम सभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार गांरटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन एवं साथ ही सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरुवा,घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन कराया जाएगा एवं जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना तथा जागरूकता फैलाना, ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के निर्माण हेतु पूर्व वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना में लिए गए कार्यों का आंकलन कर 29 विषयों से सम्बंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करना सम्बन्धी चर्चा की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार , छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्रामसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना, ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (त्च्डब्) तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन किया जाने सम्बन्धी कार्यवाही ग्रामसभा मे की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामसभा में पेसा नियम 23 (12) के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामसभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने की कार्यवाही किए जाने,नामांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण अंतर्गत नामांतरण पंजी में ग्राम पंचायतों द्वारा अविवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु भुईया में ग्राम पंचायतों की भी आई.डी बनाई गई है तथा नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए ई-नामांतरण साफ्टवेयर तैयार किया गया हैजल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का नियमित बैठक किया जाय एवं योजना के क्रियान्वयन में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो के संबंध में चर्चा की जाएगी, राजस्व अभिलेख विहीन छात्र-छात्राओं हेतु जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने हेतु चर्चा, ग्राम पंचायतों में निर्मित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों के सुचारु संचालन (स्वच्छता दीदीयों का मानदेय) हेतु प्रत्येक घर से स्वच्छता कर वसल किए जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषय वस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित किया जा सकता है।

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