मनेंद्रगढ़: प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। पूर्व में जारी आदेशानुसार खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी जो अब बढ़कर 16 अगस्त हो गया है। जिले में कलेक्टर श नरेंद्र कुमार दुग्गा ने किसानों को प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से फसलों पर होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिलाने निर्देशित किया है। इस हेतु उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, आरईएओ, तहसीलदार को फील्ड विजिट कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।


फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि., एचडीएफसी इरगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है। योजनांतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र (सीएससी), क्रियान्वयक बीमा कंपनी में 16 अगस्त 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!